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Rajasthan Govt. Yojana in Hindi

राजस्थान सरकार की सभी योजनाएँ  | पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, कैसे आवेदन करें ?

    राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएँ संचालित की जाती है | इनकी विस्तार से जानकारी इस पोस्ट में दी गयी है  | इसके साथ आप इन पोस्ट की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज , लाभार्थी की जानकारी, कैसे आवेदन करें ? , की जानकारी आप सरल और सहज भाषा में प्राप्त कर सकते है | 

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Table of Content (toc)

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) :

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना की जानकारी -

1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए 'पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना' 14 अगस्‍त, 2006 से राजस्‍थान राज्‍य में भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जनश्री बीमा योजना' के रूप में योजना प्रारम्‍भ की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिये बी.पी.एल. सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के लिए बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित परिवारों के लिए प्रारम्‍भ की गई है। दिनांक 14.08.07 से आस्‍था कार्ड धारक परिवारों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

2. 'पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना' के अन्‍तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्‍यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्‍यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है। बीमित सदस्‍य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्‍चों को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्‍तर्गत है। मूल रूप से यह योजना राज्‍य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्‍य से नि:शुल्‍क संचालित की जा रही है। योजनान्‍तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्‍य की प्रीमियम राशि 100 रूपये प्रतिवर्ष का राज्‍य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा।


3. योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्‍थान सरकार होगा। योजना के लागू होने के साथ ही 'राष्‍ट्रीय परिवार लाभ योजना' जिसके अन्‍तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्‍य की मृत्‍यु होने पर उसके परिवार को मात्र 10,000 रूपये की सहायता दिये जाने की व्‍यवस्‍था थी, समाप्‍त हो गई है तथा पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अधिक लाभप्रद है, उस योजना का स्‍थान ले लिया है |

पात्रता के नियम -

  • बी पी एल परिवार
  • आस्था कार्ड धारी परिवार
  • 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति

आवश्यक दस्तावेज -

  • आधार कार्ड की प्रति
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  • बैंक पासबुक की प्रति|

आवेदन कहां करें -

    आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

प्रधानमंत्री आवास योजना  : 

पात्रता के नियम -

  • जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है या जिनके पास शून्य, एक, या अधिकतम दो कमरे हैं, जिनमें एक कच्ची दीवार और छत है।
  • जिन परिवारों में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के साक्षर वयस्क नहीं हैं।
  • जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
  • बिना किसी शारीरिक रूप से अक्षम सदस्यों और विकलांग सदस्य के साथ परिवार 
  • भूमिहीन उम्मीदवार जो आकस्मिक श्रम से आय अर्जित कर रहे हैं। 
  • जो आवेदक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अल्पसंख्यक श्रेणी के हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज -

  • बैंक खाता विवरण 
  • भूमि के कब्जे के कागजात 
  • नरेगा जॉब कार्ड • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर 
  • स्वच्छ भारत मिशन (SBM) लाभार्थी का "जी" पंजीकरण संख्या

आवेदन कहां करें -

आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा योजना) :

मनरेगा योजना के लाभ -

  • मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है।
  • ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।
  • विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना।
  • ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना जिससे रोजगार हेतु अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सकें।
  • आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना।
  • मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में सम्मिलित करना है।
  • भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत करना।

पात्रता के नियम -

  • 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जो ग्रामीण भारत में रहता है, नरेगा योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक को अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से होना चाहिए।

मनरेगा के लिए आवश्यक दस्तावेज -

  • राशन कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • आधार कार्ड
  • जॉब कार्ड 
  • पैन कार्ड और बचत खाता विवरण

आवेदन कहां करें- 

    आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

राजस्थान फ्री लैपटॉप वितरण निगम योजना :

पात्रता के नियम -

  • आवेदक राजकीय शाला का कक्षा 8 व़ी,10 वीं और 12 वीं का छात्र 
  • आवेदक ने पूर्व में हुए परीक्षा में 75 प्रतिशत से जाएदा अंक प्राप्त किया हो 
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो 
  • आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोत्रों से रूपये एक लाख से कम होनी चाहिए

आवश्यक दस्तावेज -

  • आधार कार्ड,आय प्रमाण पत्र,पहचान पत्र,राजस्थान का बोनाफाइड,मोबाइल नंबर,पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कहां करें -

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

गार्गी पुरस्कार योजना (कक्षा 10 वीं के लिए)

पात्रता के नियम -

  • आवेदक छात्रा हो
  • आवेदक छात्रा ने कक्षा 10 में हुई बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हो 
  • छात्रा क्रमश: कक्षा 11 व़ी एवं 12 व़ी में नियमित रूप से अध्यनरत हो | 
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो 
  • छात्रा का स्वयं के नाम से बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है |

आवश्यक दस्तावेज -

  • स्कूल प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की मार्कशीट, अधिवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता (बच्चे के नाम पर), मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कहां करें -

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

पात्रता के नियम -

  • ऐसे छात्र जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो और वरीयता सूचि में स्थान बनाया हो
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय, सभी स्रोत्रों से, रूपये 2.50 लाख से अधिक ना हो 
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो 
  • छात्र राजस्थान के किसी राजकीय या गैर राजकीय उच्च /तकनिकी संस्थानों में नियमित रूप से अध्यनरत हो 
  • दिव्यांग छात्र की अवस्था में छात्र के पास चिकित्सा विभाग से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र हो

आवश्यक दस्तावेज -

  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन आधार
  • मार्क शीट
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाणपत्र (केवल विकलांग छात्रों के लिए) बैंक खाता

आवेदन कहां करें -

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

आयुष्मान भारत : महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

पात्रता के नियम -

  • राष्ट्रिय खाघ सुरक्षा अधिनियम के अंतर्ग्रत चयनित परिवार 
  • सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी परिवार |

आवश्यक दस्तावेज -

  • जन आधार कार्ड / भामाशाह पावती संख्या
  • माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लिखित आयुष्मान भारत योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राशन कार्ड संख्या पात्रता पत्र के तहत आने वाले परिवारों के लिए पर्ची को 23 अंकों की एचएचआईडी संख्या की आवश्यकता है

आवेदन कहां करें -

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

वृद्धावस्था पेंशन योजना :

पात्रता के नियम -

  • महिलाओं की आयु 55 वर्ष और जिनके पास आय के अन्य स्त्रोत ना हों 
  • पुरुष की आयु 58 वर्ष व अधिक और जिनके पास आय के अन्य स्त्रोत ना हों 
  • ऐसे वृद्धजन जो केंद्रीय बी पी एल /राज्य बी पी एल या अन्त्योदय परिवार में चिन्हित किये गये हो या 
  • जिनकी वार्षिक आय रूपये 48,000/- हो 
  • जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो |

आवश्यक दस्तावेज -

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राजस्थान अधिवास

आवेदन कहां करें -

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

इंदिरा गाँधी रास्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :

पात्रता के नियम

  • ऐसे महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो 
  • केन्द्रीय बीपीएल कार्ड धारी हो|

आवश्यक दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • केंद्रीय बीपीएल कार्ड

आवेदन कहां करें

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना (अनुसूचित जाति के लिए)

पात्रता के नियम

  • आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो 
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो 
  • आवेदक की वर्षिक आय सभी स्रोतों से रूपये 2.50 लाख से कम हो 
  • आवेदक 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो 
  • एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड,आय प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र
  • अंतिम अहर्ता परीक्षा की अंकतालिका
  • डिप्लोमा
  • डिग्री प्रमाण पत्र और मार्क शीट की सत्यापित प्रतियां
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • शुल्क की प्राप्ति

आवेदन कहां करें

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)

पात्रता के नियम

  • आवेदक विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हो
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो 
  • आवेदक के परिवार की वर्षिक आय सभी स्रोतों से रूपये 1.44 लाख से कम हो 
  • आवेदक 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो 
  • एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हो 
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो 
  • आवेदक के परिवार की वर्षिक आय सभी स्रोतों से रूपये 2 लाख से कम हो 
  • आवेदक 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो 
  • एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे

आवेदन कहां करें

  • आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।



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